Base Rate of GST


1 जुलाई भारत मे एक इतिहास बनने जा रहा है पूरे भारत मे लागू होगा GST जानिए किसमे कितना लगा जीएसटी GST ज्यादा यानि महंगाई ज्यादा आइये जानते है हमे किस वस्तु मे कितना GST देना होगा इस Article मे हम ये भी जानेएंगे की GST लागू होने से पहले हमे कितना Tax देना पड़ता था -

घरेलू सामानो मे GST

Previous Rate
GST Rate
Tea and Coffee
10.29%
5%
Food oil
16.82%
18%
Species (मशाले )
9.09%
5%
Curd ( दही )
8.70%
0%
Paneer
9.17%
5%
Butter
6.38%
12%
Corn flex
32.74%
18%
Cool Drinks
53.85%
40%
Juice
15.38%
12%
Toothpaste
39.53%
18%
Chocolate
33.33%
28%

कपड़ो और अन्य पहनने के सामानो पर GST 
Previous Rate
GST Rate
Footwear up to 500
9.50%
5%
Footwear More than Rs. 500
23-29%
18%
Redimate Garment More than Rs. 1000
5.00%
12%
Cotton Garment and Fabric
0.00%
5%


कार और बाइक पर GST
GST on car & bike 
Previous Rate
GST Rate
Small Petrol Car (Less than 4M and 1200CC)
28.00%
31%
Small Diesel Car (Less than 4M and 1500CC)
28.00%
31%
SUV
55.00%
43%
High bride
30.00%
43%
Motorbike(More than 350CC)
29.00%
31%
Motorbike(Less than 350CC)
29.00%
28%

आभूषण पर
GST
GST on Jewelry
Previous Rate
GST Rate
Gold Jewelry
2.00%
3%
Silver Jewelry
1.00%
3%
Diamond and Diamond Jewelry
2.00%
3%
Rough Diamond
0.00%
0.25%

होटल , घूमना-फिरना और Telecom सेवा पर GST 
GST on Travel ,Hotel and Telecom Services
Previous Rate
GST Rate
Hotel(More than Rs 5000 Rent)
15%
24%
Hotel (Rent Up to 2.5 to 5 Thousand)
15%
18%
Hotel (Rent From 1000 to 25000)
15%
12%
Cinema Ticket
15%
10-50%
Telecom Services
15%
18%
Bank , Insurance and Stocks
15%
18%
Five Star Hotel
15%
28%


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Calculate your Tax for next Year


1 अप्रैल 2017 से बहुत कुछ बदल जाएगा आपके दैनिक जीवन मे
दोस्तो 1 अप्रैल 2017 से आपको अपने दैनिक जीवन काफी कुछ बदलाव आनेवाले है जानिए कुछ इस प्रकार से ।
भारत सरकार की बहुत सारी नीति 1 अप्रैल 2017 से पूरे भारत मे लागू हो जाएगी जिसे आप चाह करके भी हटा नहीं पाएंगे । आज मैं आपको बताऊंगा की 1 अप्रैल से कौन कौन सी चीज बदल जाएगी और कौन कौन से नियम को आपको मानने परेंगे ।
1)  Income Tax के नियम 1 अप्रैल से बादल जाएंगे । इसके अनुसार अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 10% के बजाए 5% ही Tax Pay करने होंगे जिससे आपको 12,500 रुपये तक का सालाना फायदा हो सकता है, इसके साथ ही अगर आपकी वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको 14,500 की बचत हो सकती है ।
2)  अगर आपकी आय 3.5 लाख वार्षिक है तो आपको साल मे 2,500 का Tax चुकाना होगा जो पहले 5,000 रुपए थे ये सब Tax की दरों मे की गई कमी के कारण होगी ।
3)  अगर आपकी आय 50 हजार से 1 करोड़ तक है तो आपको Tax Levy के रूप मे 10% सरचार्ज  देना होगा । 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले को 15% सरचार्ज देना होगा । सरचार्ज का मतलब मूलधन पे लगाए जाने वाले अतिरिक्त Tax
4)  अगर आप इस साल यानि 2017-18 मे Tax Return भरने मे देरी करते है तो आपको इसके एवज मे फ़ाइन भरना होगा । अगर आप इस साल दिसंबर 2018 तक Return नहीं भरते है तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा ,31 दिसंबर के बाद Return भरने पर आपको 10,000 रूपये तक का जुर्माना देना होगा । छोटे Tax देनधारी जिनकी आमदनी 5 लाख है उन्हे सिर्फ 1,000 रूपये का जुर्माना भरना होगा ।  
5)  अगर आप कोई संपत्ति खरीद कर उसे 2 साल के अंदर बेच देते है तो आपको उसपर होने वाले लाभ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देनी होगी यह अवधि पहले 3 साल तक थी। अगर आप इस संपत्ति की बिक्री खरीदने के तारीख से 2 साल के बाद करते है तो कोई टैक्स देय नहीं होगा ।
6)  सरकार ने किराये पर घर देने वालों के कर लाभ में कटौती कर दी है. मौजूदा कर कानून के मुताबिक किराये पर दी गई संपत्ति के लिए करदाता रेंटल इनकम को समायोजित करने के बाद होम लोन पर चुकाए जाने वाले संपूर्ण ब्‍याज पर टैक्‍स कटौती का लाभ ले सकता है. अब नए नियम के मुताबिक खुद के रहने वाले मकान के लिए होम लोन पर ब्‍याज के भुगतान में 2 लाख रुपए पर टैक्‍स कटौती का लाभ मिलेगा लेकिन रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी के लिए करदाता रेंटल इनकम एडजस्‍ट करने के बाद प्रतिवर्ष केवल 2 लाख रुपए पर ही टैक्‍स लाभ हासिल कर सकेगा. दो लाख रुपए से अधिक की राशि को अगले आठ असेसमेंट वर्षों तक आगे ले जाया जा सकेगा
7)  प्रतिमाह 50,000 रुपए से अधिक के किराये का भुगतान करने वाले व्‍यक्ति को अब 5 प्रतिशत टीडीएस (स्रोत कर कर) काटना होगा. कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ऐसे व्‍यक्ति जिनकी रेंटल इनकम बहुत अधिक है, वो कर के दायरे में आ जाएंगे. यह नियम एक जून 2017 से प्रभावी होगा
8)  नेशनल पेंशन सिस्‍टम (एनपीएस) से आंशिक निकासी/आहरण पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. प्रस्‍तावित बदलावों के अनुसार, एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स अपने अंशदान का 25 प्रतिशत हिस्‍सा रिटायरमेंट से पहले आपातकालीन स्थिति में निकाल सकेंगे. यह याद रखें कि रिटायरमेंट पर कुल फंड का 40 प्रतिशत हिस्‍सा ही कर मुक्त होता है.

9)  एक जुलाई से पैन कार्ड बनवाने और इनकम टैक्‍स दाखिल करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा. सरकार ने कालेधन की रोकथाम के लिए नकद लेनदेन की सीमा भी 3 से घटाकर अब 2 लाख रुपए कर दी गई है. यदि कोई व्‍यक्ति दो लाख रुपए से अधिक का लेनदेन करते पाया जाता है तो उसे इस सीमा से अधिक राशि पर 100 प्रतिशत जुर्माना देना होगा.

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आधार नंबर 1 अप्रैल से कई सरकारी और गैर सरकारी जगहो पर आपसे मांगा जा रहा है 
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि आधार जनहित स्कीम के लिए अनिवार्य नहीं है. लेकिन गैर-लाभकारी योजनाओं (जैसे बैंक खातों के खोलने या टैक्स रिटर्न करने से जोड़ने) के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.
केन्द्र सरकार ने हाल ही में सरकार की करीब एक दर्जन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार को अनिवार्य करने का फैसला लिया है. इन योजनाओं में मिड-डे मील स्कीम भी शामिल थी. हालांकि, इस पर बाद में छूट देने का फैसला लिया गया.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि आधार जनहित स्कीम के लिए अनिवार्य नहीं है. लेकिन गैर-लाभकारी योजनाओं (जैसे बैंक खातों के खोलने या टैक्स रिटर्न करने से जोड़ने) के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.
केन्द्र सरकार ने हाल ही में सरकार की करीब एक दर्जन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार को अनिवार्य करने का फैसला लिया है. इन योजनाओं में मिड-डे मील स्कीम भी शामिल थी. हालांकि, इस पर बाद में छूट देने का फैसला लिया गया.
कहां-कहां जरूरी होगा आधार
  • अगर आपने मोबाइल नंबर को आधार से नहीं जोड़ा तो वो बंद हो जाएगा. एक साल के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होनी है.
  • सरकार के नए फरमान के मुताबिक सभी मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और ये वेरिफिकेशन आधार बेस्ड ई-केवाईसी के जरिए होगा.
  • सभी सर्विस प्रोवाइडरों को विज्ञापन और एसएमएस से सब्सक्राइबर्स को जानकारी देनी होगी. 6 फरवरी 2018 तक वेरिफिकेशन का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है.
  •  टेलीकॉम विभाग ने इस मुद्दे पर यूआईडीएआई, ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक की है. टेलीकॉम विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी को दिए निर्देश के मुताबिक ये फैसला लिया है. बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को हर हफ्ते रि-वेरिफाइड सब्सक्राइबर्स की जानकारी अपडेट करनी होगी.
So Aadhaar is Most Important Documents for all Indian Citizen

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