आधार नंबर 1 अप्रैल से कई सरकारी और गैर सरकारी जगहो पर आपसे मांगा जा रहा है
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
जेएस खेहर ने कहा कि आधार जनहित स्कीम के लिए अनिवार्य नहीं है. लेकिन गैर-लाभकारी
योजनाओं (जैसे बैंक खातों के खोलने या टैक्स रिटर्न करने से जोड़ने) के लिए इसका
इस्तेमाल किया जा सकता है.
केन्द्र सरकार ने हाल ही में
सरकार की करीब एक दर्जन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार को अनिवार्य करने का
फैसला लिया है. इन योजनाओं में मिड-डे मील स्कीम भी शामिल थी. हालांकि, इस पर बाद में छूट देने का फैसला लिया गया.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
जेएस खेहर ने कहा कि आधार जनहित स्कीम के लिए अनिवार्य नहीं है. लेकिन गैर-लाभकारी
योजनाओं (जैसे बैंक खातों के खोलने या टैक्स रिटर्न करने से जोड़ने) के लिए इसका
इस्तेमाल किया जा सकता है.
केन्द्र सरकार ने हाल ही में
सरकार की करीब एक दर्जन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार को अनिवार्य करने का
फैसला लिया है. इन योजनाओं में मिड-डे मील स्कीम भी शामिल थी. हालांकि, इस पर बाद में छूट देने का फैसला लिया गया.
कहां-कहां जरूरी होगा आधार
- अगर आपने मोबाइल नंबर को आधार से नहीं जोड़ा तो वो बंद हो जाएगा. एक साल के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होनी है.
- सरकार के नए फरमान के मुताबिक सभी मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और ये वेरिफिकेशन आधार बेस्ड ई-केवाईसी के जरिए होगा.
- सभी सर्विस प्रोवाइडरों को विज्ञापन और एसएमएस से सब्सक्राइबर्स को जानकारी देनी होगी. 6 फरवरी 2018 तक वेरिफिकेशन का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है.
- टेलीकॉम विभाग ने इस मुद्दे पर यूआईडीएआई, ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक की है. टेलीकॉम विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी को दिए निर्देश के मुताबिक ये फैसला लिया है. बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को हर हफ्ते रि-वेरिफाइड सब्सक्राइबर्स की जानकारी अपडेट करनी होगी.
So Aadhaar is Most Important Documents for all Indian Citizen
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