दोस्तो अगर आप Business Man है लेकिन अभी तक GST Registration नहीं करवाया है
तो तो आपके लिए ये खबर अच्छी है क्यौकी
सरकार ने GST Registration की समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है ।
इससे पहले सरकार ने सभी कारोबारियों के लिए इसकी समय सीमा
31 जुलाई तक रखी थी जो कारोबारी अभी वैट या सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज के
दायरे में आते हैं,
उन कंपनियों को
रजिस्ट्रेशन में राहत मिलेगी। अगर कारोबारियों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं
कराया तो उनको इनपुट क्रेडिट और वैट रिफंड लेना कठिन होगा।
31 जुलाई तक है समय
पूरे भारत मे 1 जुलाई से GST लागू होने जा रही है
इसलिए सरकार ने सभी कारोबारियों को 31 जुलाई तक GST Registration करवाने का समय दिया था लेकिन अब सरकार ने इस समय को 3 महीने तक बढ़ा दिया
है ।
क्यू समय को बढ़ाया गया
ऐसा इसलिए किया गया की क्योकि की पूरे देश मे तकरीबन 80 लाख
लोग ऐसे है जो Excise VAT और service Tax देते है लेकिन
इनमे से सिर्फ 64.35 लाख लोगो ने ही GST के लिए Registration
करवाया है ।
कहाँ और कैसे करे GST
Registration ?
ट्रेडर्स और कारोबारियों को https://www.gst.gov.in पर जाकर अपने
आप को एनरोल कराना होगा।
ट्रेडर्स और कारोबारियों को अपना यूजर नाम (प्रॉविजनल आईडी)
और पासवर्ड लेना होगा। प्रॉविजनल आईडी और पासवर्ड आपको स्टेट वैट, सेंट्रलसेंट्रल
एक्साइज, सर्विस टैक्स
अथॉरिटी से मिलेगा।
मौजूदा टैक्सपेयर्स उन्हें मिले प्रॉविजनल GSTN नंबर से Enroll कर सकते है ।
उसके बाद अपना Mobile नंबर Email
ID डालना होगा
अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आयेगा ।
आपको अपनी पूरी जानकारी और Scan Photo लोड करना होगा ।
Pan card, Bank Details, IFSC Code
भी डालने होंगे ।
Registration के लिए कुछ जरूरी Documents
आपको GST Enrollment करने के लिए कुछ Document
देने होंगे जैसे –
Partnership deed
Registration Certificate
MOU
Tax paid receipt
Municipal Account Copy
Electricity Bill
Rent Agreement
Consent Letter
Bank Statement
Photo
ये सभी जानकारी आपको फीड करनी होगी registration करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर और Email पर इसकी
जानकारी मिल जाएगी
ACES पर भी करना होगा Registration
GST के वैबसाइट मे रैजिस्टर्ड करने के बाद आपको अपने user
id , Automation of central excise and
service tax (ACES ) की वैबसाइट https://www.aces.gov.in पर भी रैजिस्टर्ड
करना होगा । यहाँ पर आप अपना Tax रिटर्न फ़ाइल भी कर सकते है ।
यदि आप GST पर Migrate नहीं करना
चाहते है तो ACES पर कोन्फ़र्म कर दे और रिटर्न फ़ाइल कर दे । ऐसा
करने से आपके आईडी और पासवर्ड cancel हो जाएगा
Central GST और State GST के लिए एक ही Enrollment
नंबर होगा ।
Source - Danik bhaskar, Google
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