How to Earn Money from csc? कॉमन सर्विस सेंटर से पैसे कैसे कमाएं


दोस्तो हम सभी अक्सर बाजारो मे,अपने दोस्तो से,रिस्तेदारों से CSC के बारे मे सुनते आ रहे है और कई लोग तो इससे काफी सारे पैसे भी कमाए है कई लोगो ने तो अपने भविष्य को सुधारने के लिए भी इसे अपनाया है ।
तो दोस्तो अगर अप भी अगर CSC के दुवारा अपना भविष्य सुधारणा चाहते है तो Knowledge Panel मे आप जानेगे की कैसे आप इससे पैसे कमा सकते है और कैसे इसकी शुरुआत कर सकते है ।

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CSC यानि Common Service Center (कॉमन सर्विस सेंटर) अगर आपके पास थोरे बहुत पैसे है और कम्प्युटर और सरकारी योजना को समझने की काबिलियत है तो आप CSC अपना कर अपना भविष्य सवार सकते है ।
आज मैं आपको बताऊंगा की कैसे आप CSC से जुड़ सकते है । दोस्तो इसके लिए आपको CSC जो की अब डिजिटल सेवा के नाम से जाने जाती है के Official Website http://register.csc.gov.in/register/fresh पे जाकर अपना नामांकन करवाना होगा नामांकन करने के 15 दिन के अंदर आपको एक User ID और password दी जाएगी जिससे आप CSC Portal https://digitalseva.csc.gov.in/ पर Login कर पाएंगे ।
दोस्तो CSC मे registration के लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है और आपका आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए तभी आप Registration के पहले पड़ाओ को पास कर पाएंगे ।



इसके आलवे आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी जिससे आप Registration के process को पूरा कर पाएंगे ।
1.   आधार कार्ड
2.   पैन कार्ड
3.   बैंक अकाउंट नंबर
4.   IFSC code
5.   Cancel Chaque
6.   आपके शॉप या ऑफिस की अंदर और बाहरी तस्वीर

( ये तस्वीर लेते समय आपको ध्यान रखना होगा की आपके कैमरे की लोकेशन ऑन हो और मोबाइल डाटा ऑन हो ।)





Registration करने के बाद आपको CSC की तरफ से एक ईमेल प्राप्त होगी जिसमे आपको Application reference Number दी जाएगी जिससे आप अपने Application की status जान पाएंगे ।
Registration करने के तकरीबन 15 दिन बाद आपको OMT आईडी और DIGIMAIL Credential प्राप्त होगा । उसके बाद आप CSC यानि डिजिटल सेवा के पोर्टल का इस्त्माल कर पाएंगे ।


इसमे आपको 200 से अधिक काम करने का अधिकार प्राप्त होगा जिसे आपको अलग अलग तरीको से बारीकी से  समझना होगा फिर उसमे बताए गए निर्देश का पालन करना होगा ।




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Blacklisted Company of Skill India


प्रधानमंत्री का Dream Project, Digital India  मे हो रही धोखा धड़ी को देखते हुए सरकार ने भारत के करी चर्चित Company को Blacklisted कर दिया है आइये जानते है क्या नाम है इस कंपनी का और क्यू Blacklisted किया गया इन Companies को –

दोस्तो भारत सरकार का सबसे बड़ी Digital प्रोजेक्ट Skill Development Project मे Fraud बाजी हो रही है कई बड़ी कंपनी खुद को इसका हिस्सा बता कर लोगो को ठगी कर रही है जो जबकि असल मे ये कंपनी सरकार के इस प्रोजेक्ट मे कहीं भी हिस्सेदार नहीं है।

कई Agency और Company सरकार की अनुमति के बिना युवाओ से मोटी रकम वसूलती है इसलिए सरकार ने लोगो को जागरूक करने का फैसला किया है और साथ मे 6 company को Blacklisted भी कर दिया है और लोगो से सरकार ने अपील की है की इन कंपनी के झांसे मे न आए ।
Ministry Of Skill Development and Internprenurship ने ये 6 Agency हुई है Blacklisted जिसमे दिल्ली की 3 Agency शामिल है –
  1. Society environment and development alliance, Khanpur, New Delhi
  2. Ajuwiz Skill India, Connaught Place, New Delhi
  3. Vend plus Consultant Pvt. Ltd, Patpar ganj, New Delhi  , इसके आलवे
  4. Human resource management consultant
  5. National Recruitment group  
  6. Manpower Recruitment and Placement services 


कैसे होती है Fraud ?
Ministry के अधिकार ने दैनिक अखबार को बताते हुए कहा की ये Agency, Ministry Of Skill Development and entrepreneurship (MSDE),National Skill Development Corporation (NSDC), National institute for entrepreneurship and small business development से मान्यता प्राप्त होने का दावा करते है उनके लोगो का इस्तमाल कर ट्रेनिंग देने की बात करते है । ये Agency नौकरी दिलाने की भी बात करते है और लोगो से मनमाना रकम वसूल करते है , इस तरह की जानकारी मिलने के बाद उन्हे blacklisted कर दिया गया है ।

Website के जरिये भी हो रही है Fraud
कुछ लोग NSDC PMKY जैसे बड़े योजना से मिलते जुलते नाम रख कर भी लोगो को झांसा दे रहे है ये Website लोगो को ट्रेनिंग और नौकरी देने के बहाने पैसा वसूल रहे है और लोगो को Advance मे दिये गए बैंक अकाउंट मे पैसा जमा करवाने कहा जाता है और लोगो द्वारा advance जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया नहीं की जाती है और Website मे दिये गए Number भी बंद हो जाते है ।

कैसे बचें इस fraud से
Ministry के मुताबिक जो भी व्यक्ति PMKY या Skill Development Schema के तहत ट्रेनिंग लेना चाहता है उसे NSDC या Skill Development या NISBUD की Website मे जाकर ये पुष्टि कर ले की जिस Agency या Center मे वे ट्रेनिंग ले रही है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं दोनों Website पर सभी agency और सेंटर के लिस्ट है जो मान्यता प्राप्त है । एडवांस फीस से बचे ताकि आपके साथ Fraud न हो ।
ये Websites कुछ इस प्रकार है जिसमे आप अपने ट्रेनिग सेंटर का नाम जन सकते है ।




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What is the Process of GSTR 1 Filing?


दोस्तो पिछले आर्टिक्ल मे हमने जाना की कैसे जीएसटीआर 1 फ़ाइल करते है इस विषय को आगे चर्चा करते हुए हम बताएँगे की जीएसटीआर 1 भरते समय हमे कौन कौन सी जानकारी होना आवश्यक है और GST Portal के द्वारा GST फ़ाइल करने की पूरी प्रक्रिया ।



GSTR 1 क्या है कौन कौन से व्यापारी को जीएसटीआर 1 की जरूरत है जानने के लिए क्लिक करे-

इसके लिए हमारे पास निम्न जानकारी होनी जरूरी है –

दोस्तो GSTR-1 Return File करते समय 13 अलग-अलग प्रकार के Sections और Points है, जिसकी जानकारी (Details) आपको देनी होगी, वो Points कुछ इस प्रकार नीचे दिए गई है:-

1. Provide GSTIN – सबसे पहले अपना GSTIN प्रदान करे, अगर GSTIN ना हो तो उसकी जगह Provisional id का इस्तेमाल कर सकते है।

2. Legal name of the Registered Person – इस Section में करदाता का legal नाम लिखा जाएगा, सामान्यतया GST Portal में प्रवेश के समय करदाता का नाम ऑटो-पॉप्युलेट लिखा होता है।

3. Aggregate Turnover in the preceding Financial Year and for April to June  इस Point में आपको पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए कुल कारोबार यानी Turnover की जानकारी देनी है, यह जानकारी आपको पहले वर्ष ही देनी है, जब आप पहली बार GST Return भर रहे हो।

4. Taxable outward supplies made to registered persons (including UIN-holders) – इस अनुभाग में उन सभी आपूर्ति का उल्लेख करना होगा, जो B2B यानी (Business to Business) में आती है।

5. Taxable outward Inter-State Supplies to UN-registered Persons where the Invoice value is more than Rs. 2.5 lakh इसमे अपंजीकृत व्यापारियों को की गई सभी आपूर्तियों के विवरण की जानकरी Invoice के हिसाब से बतानी है, और राज्य के बाहर गैर-पंजीकृत व्यापरियों को की गई 2.5 लाख रुपय की राशि से अधिक की बिक्री की जानकारी देनी होगी।

6. Zero-Rated Supply and Export explained – इस Section मे सभी प्रकार के Zero Rates आपूर्तियो, निर्यातो और निर्यात स्पष्टीकरण की पूरी जानकारी देनी है, इसके साथ ही एक पंजीकृत व्यापारी को दिए गए चालान, निर्यात बिल या बिल के विवरण की भी जानकरी देनी होगी।

7. All sales details made during the month will be given – इस Section में सभी प्रकार की Sales की Details देनी होगी, जो महीने के दौरान की गई है।

8. Nil-rated, Exempt and Non-GST outward Supplies – अन्य सभी प्रकार की आपूर्तिएं, जो चाहे 0 Rates की हो, छूट हो या गैर GST हो उन सभी को इस Section के अंतर्गत लिखना होगा, इसमे वे भी शामिल है जो ऊपर की जरूरतों में तहत रिपोर्ट नहीं की गई है।


9. Amendments to taxable outward supply details furnished in returns for earlier tax periods in table 4, 5 and 6 (including current and amended debit notes, credit notes, and refund vouchers) – पंजीकृत विभागों से संबंधित पिछले महीने के बिक्री आंकड़ों में किया गया कोई भी सुधार इस Section मे लिखा जाएगा, सभी डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स और रिफंड वाउचर को भी यहां दर्ज किया जाएगा।

10. Amendments to taxable outward supplies to unregistered persons furnished on returns for earlier tax periods – Point 9 में पिछले रिटर्न में प्रस्तुत पंजीकृत डीलर को आपूर्ति के विवरण की बात कही गई है, जबकि इस Point मे पहले के रिटर्न में उपलब्ध कराए गए गैर-पंजीकृत डीलरों के विवरण में सुधार के बारे में जानकारी देनी है।

11. Consolidated Statement of Advances Received or adjusted in the current tax period, plus amendments from earlier tax periods – मौजूदा अवधि के दौरान उठाए गए Invoice के मुकाबले पिछली अवधि के दौरान प्राप्त की गई सभी अग्रिमों और समझोतों का उल्लेख इस Section में करना होगा।

12. HSN-wise summary of Outward Supplies – इस Section के लिए एक पंजीकृत डीलर होना आवश्यकता होती है, इसमे बेची गई वस्तुओं की जानकारी HSN कोड के अनुसार दी जाती है।

13. Documents issued during the Tax Period – इस Point में आपको टैक्स की अवधि में सभी Issue किए गए चालानों को Add करना है, जैसे कोई भी संशोधित चालान, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट आदि का विवरण शामिल करना होगा और उसके बाद आप जो टैक्स Pay कर रहे है, उसकी जानकारी देनी है।

GST Portal के द्वारा GSTR-1 Return File कैसे करे । 

दोस्तो अब आपने जान लिया है, की GSTR-1 में कौनसी Details भरनी है, तो आप नीचे दी गई Process को Follow करके अपना GSTR-1 Return भर सकते है:-

1. सबसे पहले GSTN Portal में अपना Username और Password डालकर login कर ले।

2. अब Homepage में सबसे ऊपर मौजूद Services के Option पर Click करे, उसके बाद Return का Option दिखेगा, उस पर Click करे।

3. अब आपके Returns का Dashboard होगा, उसमे आपको उस वित्तीय वर्ष (Financial year) और महीने (month) को Select करना है, जिसका आप Return भर रहे है, उसके बाद click कर दे।

4. जिसके बाद आपके सामने बहुत सारे Title होंगे, उसमे से आपको GSTR-1 को चुनना है| जिसके बाद आपको एक Return Form दिखेगा, उसमे आपको मांगी गई सारी 13 Details भरनी है जो ऊपर बताई गई है।

5. अब सारी मांगी गई Details को भर कर Invoice और सारी रसीदों को Add कर दे या उन्हें Direct upload कर दे।

6. अब Submit करने से पहले सारी जानकारीय पूरी तरह पढ़ ले और Submit करने के बाद Form को एक बार फिर से पढ़ ले, अब FILE GSTR-1 पर Click कर दे।

7. उसके बाद आपको अपने E-Sign or Digital Sign डालने पड़ेंगे, वो डालने के बाद फिर से अपने Return को पूरा देख ले| उसके बाद last में आपको Confirm का POP-UP बटन दिखेगा, उस पर Yes के Option को Select करते ही आपका GSTR-1 File हो जाएगा।

8. आपका GSTR-1 File करने का प्रमाण आपको अंत में मिलेगा, वह एक Acknowledgement Reference Number (ARN) होगा। 


दोस्तो अगर आपको ये आर्टिक्ल पसंद आया तो Like, Comment, Subscribe और share करना न भूले इससे हमे और भी बेहतर आर्टिक्ल लिखने की प्रेरणा मिलेगी । दोस्तो अगर आपके पास भी है कुछ रोचक कहानी , कोई मुद्दा और जरूरी जानकारी तो हमे बताए हमारी टीम आपके नाम के साथ Knowledge Panel मे Published करेगी। हमे अपना लेख ईमेल- knowledgepanel123@gmail.com
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CSC Registration process in hindi कॉमन सर्विस सेंटर कैसे खोलें

दोस्तो हम सभी अक्सर बाजारो मे,अपने दोस्तो से,रिस्तेदारों से CSC के बारे मे सुनते आ रहे है और कई लोग तो इससे काफी सारे पैसे भी कमाए है कई लोगो ने तो अपने भविष्य को सुधारने के लिए भी इसे अपनाया है ।

तो दोस्तो अगर अप भी अगर CSC के दुवारा अपना भविष्य सुधारणा चाहते है तो Knowledge Panel मे 

आप जानेगे की कैसे आप इससे पैसे कमा सकते है और कैसे इसकी शुरुआत कर सकते है ।


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सबसे पहले यह जान ले की CSC क्याहै ?
CSC यानि Common Service Center (कॉमन सर्विस सेंटर) अगर आपके पास थोरे बहुत पैसे है और कम्प्युटर और सरकारी योजना को समझने की काबिलियत है तो आप CSC अपना कर अपना भविष्य सवार सकते है । भारत सरकार की वो भी सभी योजना जो भारत के ग्रामीण इलाके मे नहीं पहुच सकते सरकार CSC के माध्यम से अपनी योजना उन तक पहुचाती है । CSC मे VLE (Village Level Entrepreneur ) बन कर आप भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जुड़ सकते है । 

कैसे आप CSC से जुड़ सकते है । 
दोस्तो इसके लिए आपको CSC जो की अब डिजिटल सेवा के नाम से जाने जाती है के Official Website http://register.csc.gov.in/register/fresh पे जाकर अपना नामांकन करवाना होगा नामांकन करने के 15 दिन के अंदर आपको एक User ID और password दी जाएगी जिससे आप CSC Portal https://digitalseva.csc.gov.in/ पर Login कर पाएंगे ।

दोस्तो CSC मे registration के लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है और आपका आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए तभी आप Registration के पहले पड़ाओ को पास कर पाएंगे ।
इसके आलवे आपको कुछ Documents की जरूरत होगी जिससे आप Registration के process को पूरा कर पाएंगे ।
1.   आधार कार्ड
2.   पैन कार्ड
3.   बैंक अकाउंट नंबर
4.   IFSC code
5.   Cancel Chaque
6.   आपके शॉप या ऑफिस की अंदर और बाहरी तस्वीर

( ये तस्वीर लेते समय आपको ध्यान रखना होगा की आपके कैमरे की लोकेशन ऑन हो और मोबाइल डाटा ऑन हो ।)






Registration करने के बाद आपको CSC की तरफ से एक ईमेल प्राप्त होगी जिसमे आपको Application reference Number दी जाएगी जिससे आप अपने Application की status जान पाएंगे ।


Registration करने के तकरीबन 15 दिन बाद आपको OMT आईडी और DIGIMAIL Credential प्राप्त होगा । उसके बाद आप CSC यानि डिजिटल सेवा के पोर्टल का इस्त्माल कर पाएंगे ।


इसमे आपको 200 से अधिक काम करने का अधिकार प्राप्त होगा जिसे आपको अलग अलग तरीको से बारीकी से  समझना होगा फिर उसमे बताए गए निर्देश का पालन करना होगा ।

वर्तमान मे CSC मे बहुत सारे बदलाव हुये है जिसकी जानकारी आपको आपके CSC Dashboard मे दिखता रहेगा । 

Physical Verification है जरूरी
CSC id मिलने के बाद आपको अपने जिले के CSC District Manager से सपर्क करना होगा जो आपके Center मे आएंगे और आपके सेंटर की जांच करके आपको approved करेंगे जिसके बाद आप वो सभी जरूरी योजनाओ के लिए काम कर पाएंगे ।
अपने जिले CSC district मैनेजर की जानकारी के लिए नीचे दिये गए लिंक पे क्लिक करे 


Click here - All Distrcit Manager of CSC

Digi mail पे पाये जरूरी जानकारी 
समय समय पर आपको आपके Digimail मे वो सभी जरूरी योजनाओ की जानकारी मिलती रहेगी इसलिए आप अपने Digimail को अपने Smartphone मे Configure कर ले । अगर आपको CSC से जुड़े कोई जानकारी या शिकायत करनी हो तो आप इसी digimail की सहायता से मेल कर सकते है 







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How to apply GSTR 1 ?


दोस्तो साल 2017 मे भारत मे सबसे ज्यादा चर्चा के विषय मे GST यानि Goods and Service Tax को पहला स्थान दिया गया है । भारत के नागरिक 1 जुलाई 2017 से GST को अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा मन कर उसे स्वीकार कर लिया लेकिन आज भी लोगो को जीएसटी के बारे मे ज्यादा जानकारी नहीं है , तो आइये आज हम मिल कर GST के जटिल प्रक्रिया के बारे मे पढ़े ।

दोस्तो जीएसटी फ़ाइल करने के तीन प्रक्रिया होते है GSTR 1 GSTR 2 और GSTR 3

आइये जानते है GSTR 1 क्या है और कैसे इसको फ़ाइल करते है ।
दोस्तो GSTR 1 जीएसटी भरने के पहली प्रक्रिया होती है या फिर यू कहे की जीएसटी रिटर्न की नीव होती है GSTR-1 वह Report होती है, जिसके अन्दर व्यापारी को अपने Business की Selling Information File करनी होती है।  GSTR-1 उन सभी प्रकार के व्यापारीयो को File करना होती है, जो Tax pay करते है या जो GST में पंजीकृत है।  सरल शब्दों में कहाँ जाए तो एक महीने के दौरान जितनी भी Sales हुई है, उसकी पूरी Information को GSTR-1 में File किया जाता है।  इसमे जिस Month में Sales की गई उसके अगले महीने की 10 तारीख को GSTR-1 Return File करना होता है, इसमे दो तरीको से GSTR-1 File किया जा सकता है:-
1. पहले तरीके में आप Excel Sheet में GSTR-1 बनाकर File कर सकते है और
2. दुसरे तरीके में आप Direct GST Portal में जाकर Return File कर सकते है।
आप हर तीन महीने मे भी फ़ाइल कर सकते है

GSTR 1 किन व्यापारी को फ़ाइल करनी चाहिए ?



हर वो व्यक्ति जो GST के अंतर्गत पंजीकृत (Registered) है या Tax Pay करता है तथा जिसने महीने के अंत तक कोई Sale की है या नहीं, उन सभी व्यक्तियो को GSTR-1 Return File करना होगा ।

निम्नलिखित व्यक्तियों को GSTR-1 File करने से छुट दी गई है:- यानि निम्नलिखित व्यापारी GSTR1 नहीं भरेंगे ।
Ø Input Service Distributors
Ø Composition Dealers
Ø Suppliers of online information and database access or retrieval services (OIDAR), who have to pay tax themselves (as per Section 14 of the IGST Act)
Ø Non-resident taxable person
Ø Tax payer liable to collect TCS or
Ø Tax payer liable to deduct TDS.




दोस्तो अगर आपको ये आर्टिक्ल पसंद आया तो Like, Comment, Subscribe और share करना न भूले इससे हमे और भी बेहतर आर्टिक्ल लिखने की प्रेरणा मिलेगी । 



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What is GST? All the details in hindi




दोस्तो बीते कुछ दिनों से टैक्स के क्षेत्र मे एक नया शब्द सामने आया है जिसे GST कहा जा रहा आइये जानते है क्या है ये GST और कैसे हम इसका भुगतान कर पाएंगे ।

GST क्या है ?

दोस्तो जीएसटी मतलब GOODS & Service Tax इसका अर्थ ये हुआ की इसके तहत वस्तुओ और सेवाओ पर एक समान टैक्स लगाया जाता है जिस राज्य मे जीएसटी लागू होगी वहाँ आपको वस्तुओ और सेवाओ के लिए एक समान टैक्स देना होगा और जहां लागू नहीं होगी वहाँ सभी वस्तुओ और सेवाओ के टैक्स अलग अलग होंगे । दूसरे शब्दो मे आप कह सकते है की अगर पूरे देश मे यह लागू हो जाती है तो आपको वैट एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे करों की जगह सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा जिसे GST कहा जाएगा ।

कब से देना होगा जीएसटी कर ?

राज्यसभा ने अप्रेल 2017 मे इसे मंजूरी दे दी है लोकसभा से इसे मार्च 2017  मे ही मंजूरी मिल चुकी थी इसलिए अगले 1 जुलाई तक पूरे भारत मे लागू करने की संभावना बताई जा रही है और सभी राज्यो को सरकार को जीएसटी लागू करने की हिदायत दे दी गई है ।


कितना देना होगा जीएसटी कर ?

वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार कुछ पदार्थ ऐसे भी है जिनमे शून्य कर लगता है और जीएसटी लागू होने के बाद भी शून्य कर ही लगेगा वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विचार विमर्श के बाद जीएसटी व्यवस्था में 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें तय की हैं. लक्जरी कारों, बोतल बंद वातित पेयों, तंबाकू उत्पाद जैसी अहितकर वस्तुओं एवं कोयला जैसी पर्यावरण से जुड़ी सामग्री पर इसके ऊपर अतिरिक्त उपकर भी लगाने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि 28 प्रतिशत से अधिक लगने वाला उपकर (सेस) मुआवजा कोष में जायेगा और जिन राज्यों को नुकसान हो रहा है, उन्हें इसमें से राशि दी जायेगी. ऐसा भी सुझाव आया कि इसे कर के रूप में लगाया जाए. लेकिन कर के रूप में लगाने से उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ता. बहरहाल, उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया जायेगा.
जेटली ने कहा कि मुआवजा उन राज्यों को दिया जायेगा जिन्हें जीएसटी प्रणाली लागू होने से नुकसान हो रहा हो. यह आरंभ के पांच वर्षों के लिए होगा.

कौन सा क्षेत्र जीएसटी कर से बाहर रहेगा ?

जीएसटी में रीयल इस्टेट क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है इस पर स्पष्टीकरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राज्यों को काफी राजस्व मिलता है. इसमें रजिस्ट्री तथा अन्य शुल्कों से राज्यों की आय होती है इसलिए राज्यों की राय के आधार पर इसे जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि रियल इस्टेट की तरह ही स्थिति शराब और पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में भी थी. राज्यों के साथ चर्चा के बाद पेट्रोलियम पदार्थों को इसके दायरे में लाया गया है लेकिन इसे अभी शून्य दर के तहत रखा गया है. इस पर जीएसटी परिषद विचार करेगी. शराब अभी भी इसके दायरे से बाहर है.

बहुत सारे कर देने के बोझ से मिली मुक्ति

वित्त मंत्री ने कहा कि पहले एक व्यक्ति को व्यवसाय के लिए कई मूल्यांकन एजेंसियों के पास जाना पड़ता था. आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्य वैट, मनारंजन कर, प्रवेश शुल्क, लक्जरी टैक्स एवं कई अन्य कर से गुजरना पड़ता था. वित्त मंत्री कहा कि वस्तुओं और सेवरआ का देर्श म सुगम प्रवाह नहीं था. ऐसे में जीएसटी प्रणाली को आगे बढ़ाया गया. एक ऐसा कर जहां एक मूल्यांकन अधिकारी हो. अधिकतर स्व मूल्यांकन हो और ऑडिट मामलों को छोड़कर केवल सीमित मूल्यांकन हो. जेटली ने कहा कि कर के ऊपर कर लगता है जिससे मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति बढ़ती है. इसलिए सारे देश को एक बाजार बनाने का विचार आया. यह बात आई कि सरल व्यवस्था देश के अंदर लाई जाए.

क्या जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुए की कीमत बढ़ेगी ?

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने जीएसटी सम्मेलन में कहा, "केंद्र व राज्य सरकार को मिलने वाला लगभग 60 फीसदी कर वस्तुओं पर लगने वाले 14 फीसदी मूल्य संवर्धित कर (वैट) तथा 12.5 फीसदी उत्पाद कर से आता है. जीएसटी के लागू होने के बाद इन वस्तुओं की कीमतों में कमी होने की संभावना है."
अधिया ने कहा कि अधिकांश सेवाओं पर मौजूदा 15 फीसदी सेवा कर की जगह जीएसटी के तहत 18 फीसदी कर लगेगा और इनमें से अधिकांश को खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा जिससे लगने वाले कुल कर का आंकड़ा समान रहेगा. उन्होंने कहा, "लगभग 18 फीसदी (सेवा कर) 15 फीसदी के समतुल्य हो जाएगा. सेवा कर में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी. कुछ सेवाओं के लिए कर में मामूली रूप से वृद्धि होगी.
जीएसटी लागू होने पर कंपनियों और व्यापारियों को भी फायदा होगा. सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. जब सामान बनाने की लागत घटेगी तो इससे सामान सस्ता भी होगा।

कैसे काम करेगी जीएसटी ?

जीएसटी में तीन अंग होंगे केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी
केंद्रीय और इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्र लागू करेगा जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकारें लागू करेंगी।

दोस्तो दूसरे शब्दो मे हम ये कह सकते है की जीएसटी के लागू होने से सामानो की कीमत पूरे देश मे एक सा होगा अगर आपने को समान दिल्ली मे 200 रुपए मे लिए तो बिहार मे भी उसकी कीमत 200 रुपए ही होंगे । 
वर्तमान मे उड़ीसा के बाद बिहार दूसरा राज्य है जीएसटी लागू करने मे बाँकी राज्यो मे अगले 1 जुलाई तक लागू हो जाएगी 


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Government e Marketplace in Hindi What is GeM

government e marketplace in hindi

Hello friends अगर आप एक व्यापारी (Businessman) है और किसी उत्पादों की Manufacturing करते है तो भारत सरकार आपके उत्पादों के Buyers (खरीदार) ढूंढने मे आपकी मदद करेगी तो आइये जानते है कैसे जुड़े सरकार के Online E-Marketplace से - 
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